हत्यारोपित तीन भाइयों को उम्रकैद की सजा, जुर्माना

By Arun Kumar

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Basti News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवचंद ने हत्यारोपित तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा व प्रत्येक को 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बेदौलिया अजायब गांव के रामबहल व पंचराम का खेत अगल-बगल है। 15 जुलाई 2012 को पंचराम व उसके भाई रामराज एवं लक्ष्मण ने राम बहाल के खेत का मेड़ तोड़ दिया था। 16 जुलाई 2012 को राम बहाल अपने भाई अलगू के साथ खेत का मेड़ देखने गए तो अलगू ने मेड़ तोड़ने की शिकायत की। पंचराम, रामराज व लक्ष्मण ने एकराय होकर उनके ऊपर हमला कर दिया और मारपीट कर घायल कर दिया, उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

भाई की हत्या

राम बहाल की शिकायत पर उसके भाई की हत्या का मुकदमा पंचराम, रामराज व लक्ष्मण के विरुद्ध दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ। अभियोजन की तरफ से 12 गवाह प्रस्तुत किए गए।

बचाव पक्ष ने सफाई में

बचाव पक्ष ने सफाई में एक गवाह प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने तीनों भाइयों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने पैरवी की।

Arun Kumar

Arun Kumar is a senior editor and writer at www.bhartiyasarokar.com. With over 4 years of experience, he is adept at crafting insightful articles on education, government schemes, employment opportunities and current affairs.

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