आगराः बीपी आयल मिल्सके एचआर प्रबंधक विष्णु भगत की शिकायत पर बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने अधिवक्ता सुमंत कुमार चतुर्वेदी निवासी नगला कली का रजिस्ट्रेशन रद कर दिया। वहीं अधिवक्ता का कहना है कि एक पक्षीय आदेश को लेकर राज्य विधिक परिषद के समक्ष रीकाल के लिए प्रार्थनापत्र दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
एचआर प्रबंधक बीपी आयल
एचआर प्रबंधक बीपी आयल मिल ने कोर्ट के आदेश पर तीन जुलाई 2024 को एत्माद्दौला थाने में अधिवक्ता सुमंत के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मिल में नियमित रूप से काम करने के दौरान वित्तीय अनियमितता और फाइलें चोरी कर 15 अप्रैल को त्यागपत्र देने का आरोप लगाया था।
नियमित नौकरी करते हुए फर्रुखाबाद के एक कालेज से नियमित छात्र के रूप में एलएलबी की डिग्री फर्जी तरीके से हासिल करने की शिकायत बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश से की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश ने 19 दिसंबर 2024 को अधिवक्ता का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के आदेश जारी किए।
संबंध में सुमंत चतुर्वेदी का कहना है
इस संबंध में सुमंत चतुर्वेदी का कहना है कि उन्होंने कंपनी में गड़बड़ियां देख त्यागपत्र देने के बाद कंपनी की शिकायतें कई विभागों में की थी। कंपनी प्रबंधन की ओर से रंजिशन उन पर झूठे के आरोप लगाए गए थे। राज्य विधिक परिषद के समक्ष प्रार्थना के माध्यम से अपना पक्ष रखा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया।