लव जिहाद क्या है ? love Jihad में सजा कितनी मिलती है, पूरी जानकारी…

लव जिहाद को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे थे। जिसको लेकर तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने 30 जुलाई 2024 को विधानसभा सदन बिल पास हुआ जिसमे लव जिहाद (love jihad) करने वाले दोषी को उम्र कैद तक की होगी सजा हो सकती है।

लव जिहाज बिल पास

30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा (Uttar Pradesh Assembly) में लव जिहाज से जुड़ा बिल पास हुआ। बिल में लव जिहाज के अंतर्गत आने वाले अपराधियों को उम्र कैद (Life Prison) तक की सजा का प्रावधान है। इस बिल के तहत पास कानून में कई अपराधों की सजा अब बढ़ाकर दोगुनी हो गई है। इस के साथ ही लव जिहाद (love Jihad) के तहत कई नए अपराध (New Crimes) भी इसमें जोड़े गए हैं।

विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) – Prohibition of Conversion of Religion (Amendment) Act

उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक (Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion (Amendment) Bill) सोमवार को पेश किया था जो मंगलवार को विधानसभा में पास कर दिया गया। इस बिल में ‘लव जिहाद’ जैसे – अपराध के मामले में सजा (Punishment) को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। लव जिहाद में आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा का प्रावधान किया गया

नए बिल में प्रावधान

  • नए कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा या उम्र कैद का प्रावधान।
  • कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण (person conversion) के मामलों में FIR दर्ज करा सकता।
  • पहले मामले में शिकायत देने के लिए पीड़ित के माता-पिता या फिर भाई-बहन का होना जरूरी था।
  • love jihad के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय (trial court) से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी।
  • लव जिहाद (love jihad) के मामले में सरकारी वकील (Government counsel) को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • इस में आने वाले सभी अपराधों को गैर-जमानती (non bailable) हैं।

2020 में बनाया गया था पहला कानून

यूपी सरकार में लव जिहाद (love jihad) के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया गया था। इसके बाद विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन (religious conversion) प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित हुआ।

इस विधेयक के तहत केवल 1 से 10 साल तक की ही सजा का प्रावधान था। यह केवल शादी के लिए किया गया।

FAQ

Q. देशभर में और कहां लागू हैं लव जिहाद नियम?

A. देशभर में 10 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुके हैं।

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