महाराजगंज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महराजगंज के पूर्व डीएम अमर नाथ उपाध्याय, एडीएम कुंज बिहारी अग्रवाल, एएसपी आशुतोष शुक्ल समेत पुलिस, प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, नगर पंचायत के 26 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध सोमवार देर रात कोतवाली थाने में केस दर्ज किया। यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण के लिए मकान गिराने के मामले में हुई। सदर कोतवाल ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है।
राष्ट्रीय राजमार्ग-730
पीलीभीत से महराजगंज होते हुए कुशीनगर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-730 के निर्माण के दौरान वर्ष 2019 में महराजगंज कस्बे के रहने वाले मनोज टिबड़ेवाल का मकान प्रशासन ने गिरवाया था।
विभागीय रिपोर्ट
विभागीय रिपोर्ट में इस निर्माण को अतिक्रमण माना गया था। पीड़ित ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे मनमाना बताकर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी। छह नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए महराजगंज के तत्कालीन प्रशासनिक, पुलिस और अन्य विभागों के कुल 26 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया।
न्यायालय ने पीड़ित को 25 लाख
न्यायालय ने पीड़ित को 25 लाख अंतरिम मुआवजा देने संग ही दोषी कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। 25 दिन बीतने के बाद भी मुकदमा दर्ज न होने पर पीड़ित ने अवमानना वाद दायर करने की चेतावनी दी।
मुकदमा दर्ज
सोमवार की रात आनन फानन में सभी आरोपितों के विरुद्ध बलवा, पीड़ित का उपचार न कराने, लोक सेवक द्वारा अशुद्ध दस्तावेज रचने, मारपीट, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने, फर्जी दस्तावेज उपयोग करने आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।